जबलपुर। कोरोना संक्रमण के फैलाव की शृंखला को तोडऩे के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने अनलॉक वन के तहत दी गई छूट में रविवार 14 जून को एक दिन के लिए नगर निगम सीमा के अंतर्गत सभी दुकानों व निजी कार्यालयों को बंद रखने और दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। अति आवश्यक वस्तुएं यथा राशन दुकान, मिष्ठान, दूध, फल, सब्जी, मांस, मछली, अंडा, मेडिकल स्टोर व पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानें और इनकी होम डिलेवरी चालू रहेगी। वहीं दुकानों, होटलों और रेस्टारेंट से होम डिलेवरी की छूट रहेगी। बाईक एवं कार के सर्विस सेंटर खुलेंगे। वहीं जिनकी शादी 14 जून पूर्व से नियत है, उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। लेकिन शादी में केवल 50 व्यक्ति ही वर-वधू सहित शामिल हो सकेंगे।
कलेक्टर श्री यादव ने जिले के नागरिकों से आग्रह किया है कि वे कोरोना को हराने के उद्देश्य से एक दिन के विराम संबंधी आदेश का पालन करें, अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और सुरक्षित अपने घर में रहें। सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें और मास्क पहनें। समय-समय पर साबुन से हाथ धोएं और सतर्कता बरतें।
कलेक्टर ने आज जारी आदेश में कहा है कि 14 जून के इस विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर निगम, पुलि, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूरसंचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि के साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य होगा।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 14 जून को प्रभावशाली होगा और 15 जून से पूर्व की भांति गतिविधियां पुन: संचालित होंगी।