मंडी के बाहर की तरह मंडी के अंदर भी मंडी शुल्क फ्री करने की मांग की कोंच गल्ला मण्डी समिति ने

गल्ला व्यापारियों नेे मुख्यमंत्री से मंडी के भीतर भी मंडी शुल्क फ्री कारोबार करने की छूट दिए जाने की मांग की है। गल्ला मण्डी समिति ने सीएम को संबोधित एक ज्ञापन बुधवार को मंडी सचिव मलखान सिंह को सौैंपा है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार के अध्यादेश दिनांक 5 जून 2020 का संज्ञान लेने का कष्टï करें जिसमें एपीएमसी अधिनियम को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है परंतु मंडी समिति के अंदर के आदेेश केवल यूपी सरकार ही कर सकती है। प्रदेश सरकार की बैठक में तय किया गया है कि 1.50 फीसदी मंडी शुल्क और .50 फीसदी विकास सेस शुल्क देना होगा। इस प्रकार मंडी समिति के अंदर मंडी शुल्क की व्यवस्था होगी लेकिन मंडी समिति के बाहर माल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। व्यापारी समिति ने मांग की हैै कि जिस प्रकार की व्यवस्था मंडी समिति के बाहर लागू है उसी प्रकार की व्यवस्था मंडी समिति के अंदर भी लागू की जाए। इस दौरान व्यापारी समिति के अध्यक्ष अजय रावत, मंत्री राजकुमार अग्रवाल, राममोहन रिछारिया, प्रेमनारायण राठौर, राममोहन लोहिया आदि मौजूद रहे।