कार्यालय जिला जबलपुर द्वारा जारी आदेश पत्र क्रमांक/ 1993 /एसडब्ल्यू /जबलपुर दिनांक 19 जून 2020 जबलपुर जिले में बढ़ते कोरोनावायरस की संक्रमण को रोकने एवं इससे बचाव के उपाय किए जाने हेतु मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 70 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फलहरिणी अमावस्या एवं सूर्य ग्रहण दिनांक 20 एवं 21 जून 2020 दिन शनिवार एवं रविवार को होने के कारण जबलपुर नगर स्थित नर्मदा के विभिन्न घाटों जैसे ग्वारीघाट उमा घाट जिलहरी घाट कालीघाट तिलवारा घाट लमहेता घाट भेड़ाघाट एवं सरस्वती घाट में स्नान एवं आम जनता का एकत्रित होना एवं स्नान करना पूर्णता प्रतिबंधित किया जाता है साथ ही शनि मंदिर में प्रवेश पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा ऐसा ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 134( दो) के अंतर्गत जनसंपर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है की आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों में तथा रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से जन सामान्य संबंधों को उक्त आदेश से अवगत कराया जाए संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी नगर निगम के अधिकारी भी इस आदेश से जन सामान्य एवं संबंधों को लाउडस्पीकर के माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करें यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है परिस्थिति वश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि संबंधित जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके आता दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत या या देश एक पक्षी रूप से पारित किया जाता है इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की बेतवा राव तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जावेगी आदेश तत्काल प्रभाव से होगा: भरत यादव जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर
फलहरिणी अमावस्या एवं सूर्य ग्रहण पर एकत्रित होना एवं स्नान पर लगा प्रतिबंधित
• ANAND RAJAK